प्रयागराज: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई है. उच्च न्यायालय में दिल्ली के एक पत्रकार ने भूमि पूजन पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की है. याचिका में राम मंदिर भूमि पूजन को अनलॉक 2 के दिशानिर्देशों का उल्लंघन बताया है. दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लेटर PIL के जरिए यह याचिका लगाई है. गोखले द्वारा दाखिल PIL के तहत भूमि पूजन कोरोना महामारी के अनलॉक-2 गाइडलाइन का उल्लंघन है. याचिका में कहा गया है कि अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान तीन सौ लोग जमा होंगे जो कि कोरोना महामारी के नियमों के खिलाफ होगा. आपको बता दें कि लेटर पीटीशन के माध्यम से राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम पर रोक लगाये जाने की मांग की है. जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि इस कार्यक्रम से कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ेगी. इतना ही नहीं पीटीशन में आगे कहा गया है कि यूपी सरकार केंद्र के दिशानिर्देश में छूट नहीं दे सकती. आपको बता दें कि यदि लेटर पिटीशन मंजूर हुई तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी. याचिका में राम मंदिर ट्रस्ट के साथ-साथ केंद्र की मोदी सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है. वेतन कटौती पर बोली एयर इंडिया - हमारे किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में क्या हुआ बदलाव ? यहाँ जानें आज के भाव अमेरिका के लिए शुरू होगी फ्लाइट सेवा, स्पाइसजेट को मिला अनुसूचित एयरलाइन