नई दिल्ली: दिल्ली में भयावह होती कोरोना महामारी की रफ़्तार के बीच केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना ‘सेंट्रल विस्टा’ के निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को हाई कोर्ट से त्वरित सुनवाई करने का आग्रह किया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को याचिकाकर्ता से कहा था कि अगर वे मामले की जल्द सुनवाई चाहते हैं तो हाई कोर्ट से ही जाकर आग्रह करे। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन. पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का जिक्र करते हुए मामले में जल्द सुनवाई करने की मांग की। इस पर पीठ ने उनसे पहा कि इसके लिए पहले याचिका दायर करें। इस पर लूथरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को याचिकाकर्ताओं से कहा था कि अगर वे याचिका पर जल्द सुनवाई चाहते हैं तो वे हाई कोर्ट जायें। उन्होंने कहा कि इसी कारण HC आएं हैं। बता दें कि सेंट्रल विस्टा के निर्माण पर रोक की मांग को लेकर आन्या मल्होत्रा और सोहेल हाशमी ने सर्वोच्च न्यायालय में हाई कोर्ट के 4 मई के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। HC ने उक्त आदेश में इस मामले की सुनवाई 17 मई मुक़र्रर की थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि वह पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित 5 जनवरी के फैसले पर गौर करना चाहती है। अदालत ने कहा था कि वह देखना चाहते है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस परियोजना के सम्बन्ध में क्या कहा था। अमेरिका के शीर्ष तीन सीनेटरों ने जो बिडेन से भारत की मदद करने का किया आग्रह मास्क ना पहनने पर हुए ट्रोल तो बोले सोनू निगम- 'साले गधो, उल्लू के...' कोरोना वैक्सीन की 17 करोड़ डोज देने वाला सबसे तेज़ देश बना भारत - स्वास्थ्य मंत्रालय