कोच्चि: केरल सरकार द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए कम से कम एक वैक्सीन लेने पर ही घर से बाहर निकलने संबंधी गाइडलाइन्स के खिलाफ एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर सोमवार को कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार को अपने रुख से अवगत कराने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि दवा से एलर्जी होने के कारण उसने वैक्सीन नहीं लगवाई है और नया नियम उसे एक तरह से 'नजरबंद' करने जैसा है। जस्टिस पीबी सुरेश कुमार ने राज्य सरकार की तरफ से पेश वकील को यह निर्देश लेने के लिए कहा कि मामले में क्या किया जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता का दावा है कि वह अकेले रहता है और किराना सामान समेत जरुरी सामग्री खरीदने में उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं है। कोर्ट ने इसके साथ ही इस मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। कोर्ट शुरुआत में इस मामले को अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए ले रही थी, जिनमें राज्य सरकार के चार अगस्त की गाइडलाइन्स को चुनौती दी गई है, किन्तु याचिकाकर्ता के वकील ने जब बताया कि उनका क्लाइंट अकेले रहता तो अदालत ने इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई का फैसला किया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह दवा की एलर्जी से पीड़ित है और इसलिए देश में उपलब्ध कोविड-19 के दो वैक्सीन में से किसी टीके की एक भी डोज़ नहीं ली है। उसने अदालत से आग्रह किया है कि वह राज्य प्रशासक को निर्देश दे कि वे उसपर वैक्सीन की जांच करे ताकि आकलन किया जा सके कि उन्हें इससे एलर्जी है या नहीं। कोरोना MP को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, यहाँ विष्णु और शिव हैं: राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीते सबसे ज्यादा गोल्ड मैडल संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी की अपील- 'राष्ट्रगान गाकर अपनी वीडियो rashtragaan.in पर अपलोड करें'