नई दिल्ली: नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा में जख्मी लोगों को दिल्ली सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे का केस दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली सरकार द्वारा हिंसा में घायलों को दिए जाने वाले मुआवजे पर याचिका दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार कौन से क्राइटेरिया के तहत घायलों को मुआवजा दे रही हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है हिंसा में पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी और पीड़ित दोनों लोग सरकार के मुआवजे का लाभ उठाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? नंद किशोर गर्ग द्वारा दाखिल याचिका में सवाल किया गया है कि दिल्ली सरकार के पास आरोपी और पीड़ित की शिनाख्त करने के लिए क्या है क्राइटेरिया है? उल्लेखनीय है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजे के रूप में 10-10 लाख रुपये देने का ऐलान किया है। मृतक नाबलिग के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। सीएम केजरीवाल ने गुरुवार को कहा है कि मृतक के परिवार को एक लाख रुपये की सहायता तुरंत मुहैया कराई जाएगी, जबकि 9 लाख रुपये कागज़ातों से पुष्टि होने के बाद प्रदान किए जाएंगे। अब घर बैठे बुक कीजिए अपनी मनपसंद सीट और कोच, IRCTC ने शुरू की नई सर्विस ऑटो सेक्टर पर कोरोना ने ढाया कहर, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा की बिक्री में आयी कमी मोदी सरकार बेच रही इन कंपनियों में हिस्सेदारी