ख़राब सिग्नल की वजह से कॉल ड्रॉप की समस्या के परेशानी झेलने वालों को 1 अक्टूबर से बड़ी राहत होने वाली है.कॉल ड्रॉप रोकने के लिए तीन साल में तीन बार कानून में बदलाव किए जा चुके हैं, लेकिन स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है.लेकिन, अब टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) 1 अक्टूबर से एक नया कानून लागू करेगा. जहां बताया जा रहा है कि खराब सर्विस देने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों पर जुर्माना लगेगा. गूगल ने बदला अपना फैसला, क्रिप्टोकरेंसी को बड़ी राहत प्राप्त मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल ही में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से आवास तक पहुंचने के दौरान कॉल ड्रॉप का सामना करना पड़ता है, जिससे खुद प्रधानमंत्री को कॉल ड्रॉप की शिकायत करनी पड़ी. Whatsapp पर हो गई है अगर आपसे यह बड़ी गलती, तो चुटकियों में ऐसे हो जाएगी ठीक एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया कि कैसे लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर कॉल करने को लेकर परेशानी झेल रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद लगातार कॉल करने की कोशिश करते है और कैसे कॉल ड्रॉप राष्ट्र स्तर की समस्या बन गई हैं. लेकिन अब इस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा. ट्राई ने कहा कि अब बात करते-करते नेटवर्क गायब होने को ही कॉल ड्रॉप नहीं माना जाएगा, बल्कि बातचीत के दौरान आवाज सुनाई न देना, आवाज अटकना या नेटवर्क कमजोर होने जैसी समस्याओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा. इस बैंक ने निकाली 10वीं पास के लिए नौकरी, सैलरी 2 लाख 40 हजार रु 10वीं-12वीं पास के लिए इंडियन एयर फ़ोर्स ने निकाली बम्पर भर्ती, जानिए सैलरी ? 8वीं पास हर महीने यहां से कमा सकते है हजारों रु, 500 से अधिक पद खाली