नीरव मोदी को घोटाले के जवाब के लिए अदालत से मिला एक महीने का समय

नई दिल्ली : अरबों रूपये के पीएनबी धोखाधड़ी करने वाला हीरा कारोबारी नीरव मोदी को ईडी की अदालत ने जवाब के लिए एक महीने का वक्त का दिया है. नीरव मोदी को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर ही अपने जवाब के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया गया है और जिसके निर्देश मंगलवार को दिए गए हैं. वहीं दूसरी ओर नीरव मोदी को ईडी ने नए कानून के चलते नीरव मोदी को भगोड़ा घोषित करने की मांग की है. 

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धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत अदालत में विशेष न्यायाधीश एम एस आजमी सुनवाई कर रहे हैं जिन्होंने 25 जुलाई को ईडी की अर्जी पर नीरव मोदी को उसके जवाब के लिए समन जारी किया था. इस याचिका में हीरा कारोबारी नीरव को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत भगोड़ा घोषित करने के भी निर्देश जारी करने की मांग की थी. वहीं नीरव के वकीलों ने उन्हें समयअदालत से समय देने की मांग भी की थी जिसके बाद उन्हें अदालत से 29 अक्टूबर तक का समय मिला है. 

इसी याचिका और निर्देश के बाद इस मामले पर अगली सुनवाई 29 अक्टूबर की जाएगी जिसमें नीरव मोदी को अपना जवाब दाखिल करना होगा. बता दें, नीरव मोदी पीएनबी से अरबों का घोटाला कर फरार हो चुका है जिसके बाद उन पर अदालत में मामले दर्ज हैं.

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