नई दिल्ली: नवरात्रि के अवसर पर दिल्ली में कई स्थानों पर मीट की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के मामले में अल्पसंख्यक आयोग ने कार्रवाई की है. दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी के तीनों नगर निगमों के महापौर और MCD कमिश्नर को नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में MCD मेयर और एमसीडी कमिश्नर से सवाल किया गया है कि उन्होंने किन नियमों के तहत नवरात्रों के दौरान मांस की दुकानों पर बैन लगाने के आदेश/निर्देश जारी किए हैं. दरअसल, नवरात्रि से पहले दक्षिणी दिल्ली के महापौर ने मीट बैन को लेकर आदेश जारी किया था. दक्षिणी दिल्ली के महापौर मुकेश सूर्यन ने संबंधित अधिकारियों को नवरात्रि तक मांस की दुकानों को बंद रखने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए थे. उन्होंने कहा था कि नवरात्रि के दिनों में लोग रोज़ाना मंदिर जाते हैं. ऐसे में मंदिर के रास्ते में आने वाली मांस की दुकानों को खोलना सही नहीं होगा. उन्होंने कहा कि मंदिर के आसपास साफ-सफाई रखना भी आवश्यक है. बता दें कि दिल्ली में मीट बैन का मुद्दा संसद में उठा था. तृणमूल कांग्रेस (TMC) की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा था कि, 'वह दक्षिण दिल्ली में ही रहती हैं और संविधान उन्हें जब मर्जी हो तब मीट खाने की अनुमति देता है. इस मामले को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी आवाज़ उठाई थी. CM धामी के नेक नियम, बोले- 'मत लाएं कोई उपहार, ना माने दिल तो बस पुष्प या पौधा ले आए' 'अब धार्मिक स्थलों में तेज आवाज़ों में नहीं बजाए जाएंगे लाउडस्पीकर ..', कर्नाटक सरकार ने जारी किए नोटिस मनीष सिसोदिया का बड़ा दावा, बोले- हिमाचल प्रदेश में अनुराग ठाकुर को CM बना सकती है भाजपा, वजह भी बताई