गुवाहाटी: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta biswa sarma on Polygamy) ने कहा कि राज्य सरकार इस वित्तीय वर्ष तक बहुविवाह (Polygamy) के खिलाफ एक कानून बनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार बहुविवाह के खिलाफ कानून बनाने में सक्षम है। राज्य सरकार ने बहुविवाह को समाप्त करने के लिए एक कानून पारित करने के लिए राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रूमी कुमारी फुकन, महाधिवक्ता देबजीत सैकिया, वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता नलिन कोहली और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के वकील नेकिबुर ज़मान वरिष्ठ सदस्य थे। समिति ने आज दोपहर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी। आज दोपहर अपने स्वतंत्रता दिवस ब्रीफिंग में मीडिया द्वारा रिपोर्ट के निष्कर्षों के बारे में पूछे जाने पर सीएम सरमा (Himanta biswa sarma on Polygamy) ने कहा कि, “हमें संदेह था कि क्या राज्य सरकार ऐसा कोई अधिनियम बना सकती है। विशेषज्ञ समिति ने आज अपनी रिपोर्ट दाखिल की और कहा कि राज्य को ऐसा कानून बनाने का अधिकार है। विशेषज्ञ समिति ने कहा कि केवल भारत के राष्ट्रपति ही ऐसे अधिनियम पर अपनी सहमति दे सकते हैं, राज्य के राज्यपाल नहीं।'' मुख्यमंत्री ने आगे कहा, 'विशेषज्ञ समिति ने शादी की उम्र का भी सुझाव दिया है। मुस्लिम विवाह कानून के अनुसार, शादी के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। असम में 1936 के मुस्लिम विवाह अधिनियम में भी शादी के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार, यह अधिनियम यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के विपरीत जाता है। यदि हम POCSO अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को प्रस्तावित अधिनियम में शामिल करते हैं, तो हम इस विरोधाभास को दूर कर सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार अगले विधानसभा सत्र में बहुविवाह पर विधेयक पेश करेगी, तो उन्होंने (Himanta biswa sarma on Polygamy) कहा कि, “सितंबर में सत्र तीन या चार दिवसीय होगा। हमें यकीन नहीं है कि हम बिल सितंबर में पेश करेंगे या बजट सत्र में। राज्य विधानसभा ने पहले ऐसा कोई कानून नहीं देखा है। हमें विधायकों को समय देने की जरूरत है। मैंने वह रिपोर्ट भी नहीं देखी है जो मुझे कुछ घंटे पहले मिली थी। हम कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हालाँकि, यह अंतिम है, और कानून निश्चित रूप से इस वित्तीय वर्ष में लागू होगा। यदि इस बीच UCC (समान नागरिक संहिता) वास्तविकता बन जाती है, तो स्थिति अलग हो सकती है। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार 'बहुविवाह' (Himanta biswa sarma on Polygamy) के खिलाफ प्रस्तावित कानून पर विभिन्न संगठनों और पार्टियों की राय लेगी, सीएम सरमा ने कहा कि, ''मुझे इस मुद्दे पर राज्य के विभिन्न संगठनों की राय की जरूरत महसूस नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हमने इस तरह का कानून पारित करने के प्रस्ताव की घोषणा की तो हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध समेत सभी ने इस कदम का स्वागत किया। यदि कैबिनेट को ऐसा लगता है, तो हम विभिन्न हितधारकों की राय को ध्यान में रख सकते हैं। मुझे लगता है कि जो लोग प्रस्तावित कानून का समर्थन करते हैं उन्हें सुझाव देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी को आपत्ति है तो वे अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे कानून का विरोध करेगा।'' सजा पर रोक लगा चूका सुप्रीम कोर्ट, क्या आज संसद में कदम रखेंगे राहुल गांधी ? जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव पर निर्वाचन आयोग करेगा फैसला - LG मनोज सिन्हा हरियाणा-मणिपुर से पलायन कर बंगाल में शरण ले रहे लोग - मंत्री फिरहाद हकीम