पॉलीथीन मिलने पर देना होगा एक लाख का जुर्मान

रांची. रांची सहित पूरे झारखंड राज्य में एक नवंबर से पॉलिथीन बैन करने की घोषणा की गई है, इसके बाद यदि कोई पॉलिथीन बेचते पकड़ा गया तो उसे एक लाख रुपए जुर्माना देना होगा, साथ ही पांच साल तक की जेल भी होगी. इस बैन को सख्ती से लागू करने के लिए नगर निगम 15 नवंबर के बाद दुकान-प्रतिष्ठानों में छापेमारी अभियान चलाएगा.

रांची के नगर आयुक्त डॉ. शांतनु अग्रहरि ने मंगलवार को अपने फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और बिल्डरों के संगठन क्रेडाई के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. अग्रहरि ने कहा कि शहर को साफ-स्वच्छ रखने में सबसे बड़ी बाधा पॉलिथीन है. यह पर्यावरण के साथ मानव और पशुओं के लिए भी जानलेवा बनती जा रही है. ऐसे में पॉलिथीन की बिक्री की छूट नहीं दी जा सकती.

इस बैन में चैंबर सहयोग करे और सभी व्यवसायियों से पॉलिथीन का उपयोग बंद करवाने की पहल करे. उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार अपनी दूकान में हरा और नीला डस्टबिन रखे. एक में गीला और एक में सूखा कचरा डालें. 15 नवंबर के बाद जिस दुकानदार के पास दो डस्टबिन नहीं मिलेंगे, उनसे जुर्माना वसूला जाएगा.

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