प्रद्युम्न मर्डर केस: स्कूल के मालिकों की गिरफ्तारी पर रोक जारी

चंडीगढ़.  गुरुग्राम के रेयान स्कूल के प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में 17 नवम्बर को सुनवाई हुई. कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सीबीआइ को निर्देश दिया कि वो मामले की स्टेटस रिपोर्ट व केस डायरी मंगलवार को फ़ाइल करे.फिलहाल कोर्ट ने परिवार की गिरफ्तारी पर रोक जारी रखी है.

बता दे कि प्रद्युम्न हत्याकांड में गिरफ्तारी से बचने के लिए रेयान ग्रुप के सीईओ रेयान पिंटो, उसके पिता संस्थापक अध्यक्ष अगस्टाइन एफ पिंटो और मां प्रबंध निदेशक ग्रेसी पिंटो ने अग्र्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है. याचिका में तीनों ने कहा कि वे मुंबई में रहते हैं और उनका काम उच्च स्तर के निर्णय लेने का है.

गौरतलब है कि पहले इस याचिका पर 5 दिसंबर को सुनवाई होनी थी. इसके खिलाफ प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन के भीतर मामले का निपटारा करने के आदेश दिए. इन आदेशों की प्रति संलग्न करते हुए वरुण ठाकुर ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की. अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सुनवाई 17 नवंबर निर्धारित की थी. 

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