पटना : लालू का परिवार इन दिनों कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लालू को चारा घोटाले के चौथे मामले में भी सीबीआई अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने और फिर तबीयत खराब होने पर रिम्स अस्पताल में भर्ती करने के बीच सुप्रीम कोर्ट से एक राहत वाली खबर यह आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव को क्लीन चिट दे दी है. उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए इस मामले को बंद कर दिया कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ कोई आपराधिक कृत्य सामने नहीं आया है. कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि तेज प्रताप यादव की आरोपी जावेद और मोहम्मद कैफ के साथ फोटो का केस से कोई संबंध नहीं है. स्मरण रहे कि पत्रकार राजीव रंजन की पत्नी आशा रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव और बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन पर यह आरोप लगाया था कि इन दोनों नेताओं ने आरोपियों को शरण दी थी. इसलिए दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में याचिकाकर्ता आशा रंजन को यह राहत जरूर दी कि अगर मामले में इनकी कोई आपराधिक भूमिका सामने आती है तो याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकता है. बता दें कि पिछली सुनवाई में सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था. सीबीआई ने उस फोटो की जांच की थी जहां तेज प्रताप आरोपी मोहम्मद कैफ और जावेद के साथ दिखाई दे रहे थे. यह भी देखें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सुलझाया 55 साल पुराना प्रॉपर्टी विवाद आरटीआई के लिए 50 रुपये से ज्यादा शुल्क न वसूलें - सुप्रीम कोर्ट