प्राकृतिक गैस को जीएसटी में लाने की तैयारी

जीएसटी परिषद अपनी आगामी बैठक में प्राकृतिक गैस को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के दायरे में लाने पर विचार कर सकती है. यह जानकारी जीएसटी परिषद के संयुक्त सचिव धीरज रस्तोगी ने दी. उन्होंने कहा 5 पेट्रोलियम उत्पादों जिनमें विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ)  शामिल है , को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है.

आपको बता दें कि उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ने एक वक्तव्य में रस्तोगी के हवाले से बताया कि प्राकृतिक गैस को प्रायोगिक आधार पर जीएसटी के दायरे में लाने के प्रस्ताव पर जीएसटी परिषद् विचार कर सकती है. हालाँकि इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है .स्मरण रहे कि फ़िलहाल केरोसीन, नाफ्था और एलपीजी पहले से ही जीएसटी में शामिल है , लेकिन 5 उत्पादों कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, विमान ईंधन, डीजल तथा पेट्रोल अभी जीएसटी से बाहर है.

उल्लेखनीय है कि जीएसटी पर आयोजित कार्यशाला में संयुक्त सचिव रस्तोगी ने यह संकेत दिया कि संभवत: जीएसटी के अंतर्गत 'आपूर्ति' शब्द की परिभाषा की समीक्षा भी की जा सकती है. इसके अलावा केंद्रीकृत एडवांस रूलिंग प्राधिकरण के गठन को लेकर भी नीतिगत निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि कर को लेकर अग्रिम नियम (एडवांस रूलिंग) तय करने के मुद्दे पर राज्यों ने संबंधित पक्षों को इस मामले में विरोधाभासी व्यवस्था दी है.

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