नईदिल्ली : निकट भविष्य में यदि आपके घर पर कोई आदमी के बजाय ड्रोन सामान देने आए तो हैरत में मत पड़ना, क्योंकि जल्द ही ई-कॉमर्स कंपनियां ड्रोन्स के जरिए आपके घर पर सामान की डिलिवरी करती नज़र आएंगी . नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से तैयार नई नीतियों के ड्राफ्ट में इसका प्रस्ताव है. मंत्रालय ने बुधवार को अपने इस प्रस्ताव का खुलासा किया. इस बारे में उड्डयन सचिव आर.एन. चौबे ने जानकारी दी कि मानवरहित एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को लेकर तैयार किए गए नए नियमों को मंजूरी मिलने के बाद भारत में ड्रोन्स का व्यावसायिक उपयोग किया जा सकेगा.मसौदे के नियमों के अनुसार 250 ग्राम से कम वजन के ड्रोन्स को रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग से छूट रहेगी.इन नियमों में कुछ इलाकों में उड्डयन सुरक्षा के चलते ड्रोन्स की उड़ानों पर रोक भी रहेगी.इनमें एयरपोर्ट ,समुद्री सीमा,अंतरराष्ट्रीय सीमा और दिल्ली के विजय चौक के 5 किमी के दायरे में ड्रोन के उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा. बता दें कि प्रस्तावित नियमों में ड्रोन्स को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे हल्का या नैनो ड्रोन 250 ग्राम का होगा. इससे अधिक वजन वाले ड्रोन्स की 4 श्रेणियां होंगी.जो 250 ग्राम से लेकर 150 किलोग्राम और उससे से अधिक के होंगे.इन्हे घनी आबादी के इलाकों में नहीं उड़ाया जा सकेगा.कोई भी ड्रोन 200 फुट से ऊंचे नहीं उड़ सकेंगे.अन्य सभी श्रेणियों के ड्रोन्स को डीजीसीए के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा. यह भी देखें सशस्त्र ड्रोन पर पाकिस्‍तान ने जताया विरोध ड्रोन से ट्रैफिक मैनेज करेगा चीन