नई दिल्ली: हेल्थ वर्कर्स पर हमले को लेकर मोदी सरकार के नए अध्यादेश को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 पर मुहर लगा दी है। अध्यादेश में अनुसार, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला अब गैर जमानती अपराध होगा। 30 दिन में जांच पूरी होगी। एक वर्ष में फैसला आएगा। दरअसल, कोरोना संकट के समय में कोरोना कर्मवीर बनकर संक्रमित मरीजों का उपचार कर रहे देश के डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए केंद्र सरकार सुरक्षा कवच बनकर सामने आई है और हमला करने वालों को स्पष्ट कह दिया कि अब और बर्दाश्त नहीं। मोदी सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए 1897 से चले आ रहे महामारी कानून में संशोधन कर अध्यादेश जारी किया था। नए अध्यादेश के अनुसार, अब कोरोना वॉरियर्स पर हमला गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा। इस पूरे मामले की 30 दिनों में जांच पूरी की जाएगी और एक साल में मामले का फैसला आ जाएगा। इस मामले में 3 महीने से 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। गंभीर मामले में 6 महीने से 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। साथ ही घटना की गंभीरता के आधार पर 50, 000 से 2 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है। खुशखबरी : जनधन खातों में जमा पैसा बढ़ा, जानें क्या है वजह इस देश में एक करोड़ लोग हुए बेरोजगार इन देशों से आयातित तांबे के प्रोडक्ट्स की जांच करेगा भारत