बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों को मौत की सजा के प्रावधान को लेकर पॉक्सो ऐक्ट में संशोधन को कल मंजूरी मिली अब इस अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मंजूरी दे दी है. नए अध्यादेश के मुताबिक 12 साल से कम उम्र के मासूमों रेप करने के दोषियों को मौत की सजा दी जाएगी. 16 साल से कम उम्र की लड़की से रेप करनेवाले की न्यूनतम सजा को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल किया गया है. दोषी को उम्रकैद भी दी जा सकती है. इतना ही नहीं, अध्यादेश में यह भी प्रावधान किया गया है कि 12 साल से कम उम्र की लड़की से रेप के दोषी को न्यूनतम 20 साल की जेल या उम्रकैद या मौत की सजा दी जाएगी. इसके अलावा भगौड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश पर भी राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है. अध्यादेश के दायरे में ऐसे आपराधिक मामले आएंगे जिसमें 100 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की रकम शामिल है. इस ऑर्डिनेंस के तहत आरोपियों को छह हफ्ते के भीतर भगौड़ा घोषित किया जा सकेगा. इसके साथ ही आरोप साबित होने के पहले ही ऐसे भगौड़ों की संपत्ति जब्त करने और बेचने की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी. ध्यान रहे कि भगोड़े आर्थिक अपराधियों से जुड़ा विधेयक संसद के बजट सत्र में पेश किया गया था, लेकिन हंगामे और स्थगन के चलते यह पारित नहीं हो सका था. ऐसे में सरकार ने अध्यादेश के विकल्प को चुना है. बता दें कि किसी भी अध्यादेश को लागू करने के बाद सरकार को उससे जुड़ा विधेयक 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से पारित कराना पड़ता है, तभी जाकर वह देश के कानून के रूप में अस्तित्व में आता है. संस्कृत में भारत की आत्मा झलकती है- राष्ट्रपति अंबेडकर जयंती पर पंजाब में हिंसा अंबेडकर जयंती: राष्ट्रपति रामनाथ कोविद आज महू में