लखनऊ: सोमवार, (5 सितंबर) को लखनऊ में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (ISIS) दो अत्यधिक कट्टरपंथी आतंकवादियों आतिफ मुजफ्फर और मोहम्मद फैसल खान को दोषी ठहराया। दोनों 2016 में कानपुर में हुई एक सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल राम बाबू शुक्ला की हत्या के दोषी हैं। अदालत ने उन्हें आतंकवादी संगठन ISIS के एजेंडे को बढ़ावा देने का भी दोषी पाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, निर्दोष प्रिंसिपल को केवल उसकी धार्मिक पहचान के कारण निशाना बनाया गया था। इसमें लिखा था कि कथित तौर पर दोनों आतंकियों ने सेवानिवृत्त हिंदू शिक्षक की कलाई पर कलावा और माथे पर तिलक देखकर उन्हें दिनदहाड़े गोली मार दी थी। इसके अलावा, आतंकवादियों ने हत्या को केवल इसलिए अंजाम दिया, क्योंकि वे उस नई पिस्तौल का परीक्षण करना चाहते थे, जो उन्होंने हाल ही में अपने आकाओं से हासिल की थी और इसलिए भी क्योंकि वे गैर-मुसलमानों के बीच डर पैदा करना चाहते थे। बता दें कि, विष्णुपुरी निवासी रमेश बाबू शुक्ला की 24 अक्टूबर 2016 को उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वह साइकिल से घर लौट रहे थे। जब वह प्योंदी गांव के पास पहुंचे तो आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। पहले तो पुलिस ने मामले को साधारण हत्या का मामला मानकर जांच शुरू की और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इसी बीच मार्च 2017 में भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में जानलेवा धमाका हुआ। 7 मार्च, 2017 को ट्रेन विस्फोट में 10 लोग घायल हो गए। इस मामले की जांच भी NIA ने की थी। इस्लामिक स्टेट (ISIS) समर्थित आपराधिक साजिश मामले में सफलता तब मिली, जब मुख्य आरोपी मोहम्मद फैसल खान को 7 मार्च, 2017 के मध्य प्रदेश ट्रेन विस्फोट में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उसके द्वारा किए गए खुलासे के कारण आतिफ मुजफ्फर सहित उसके अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई। इस साल मार्च में NIA कोर्ट ने 2017 में दर्ज एक आतंकी साजिश मामले में आतिफ, फैसल और पांच अन्य को मौत की सजा सुनाई थी। मामले में एक अन्य आरोपी मोहम्मद आतिफ को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। इस ट्रेन ब्लास्ट मामले में पूछताछ के दौरान कानपुर के सेवानिवृत्त प्रिंसिपल रमेश बाबू शुक्ला (60) की हत्या में आतिफ मुजफ्फर और मोहम्मद फैसल खान की भूमिका सामने आई थी। इस बीच, NIA कोर्ट ने आतिफ मुजफ्फर और मोहम्मद फैसल खान पर आईपीसी 320 (हत्या) और 120 (बी) (आपराधिक साजिश) की धाराओं के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाया है। अदालत 11 सितंबर को मामले में सजा सुनाएगी। 4 सितंबर को, NIA ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि 2018 में दोषियों आतिफ मुजफ्फर और मोहम्मद फैसल खान के खिलाफ दायर आरोपपत्र से पता चला कि वे इस्लामिक स्टेट विचारधारा से कट्टरपंथी हो गए थे और जिन्हें वे 'काफिर' (गैर-मुस्लिम) मानते थे, उन्हें मारने के लिए निकले थे। NIA के प्रेस नोट के अनुसार, 'NIA की जांच से पता चला कि आरोपी एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (ISIS) के प्रभाव में काम कर रहे थे। उन्होंने हिंसक कृत्यों के माध्यम से गैर-मुस्लिमों को निशाना बनाकर भारत में आतंकवादी गतिविधियों (जिहाद) को अंजाम देने की साजिश रची थी। इस्लामिक स्टेट (ISIS) की विचारधारा और एजेंडे को बढ़ावा देने की अपनी साजिश को आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने आम लोगों के मन में आतंक और भय पैदा करने के लिए शुक्ला की हत्या कर दी। इससे पहले 7 मार्च 2017 को मामले के तीसरे आरोपी मोहम्मद सैफुल्ला को उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधी दस्ते के साथ मुठभेड़ में मार गिराया गया था। हिन्दू थे प्रिंसिपल, इसलिए मार डाला:- भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में पूछताछ के दौरान गिरफ्तार इस्लामिक स्टेट (ISIS) के आतंकवादियों ने खुलासा किया कि उनके दो साथियों- आतिफ मुजफ्फर और मोहम्मद फैसल खान ने मोहम्मद सैफुल्लाह के साथ मिलकर 'काफिरों' के मन में दहशत पैदा करने और ISIS के प्रभाव में वृद्धि करने के लिए सेवानिवृत्त प्रिंसिपल रमेश बाबू शुक्ला की हत्या कर दी थी। आतिफ मुजफ्फर और मोहम्मद फैसल ने पूछताछ के दौरान यह भी कबूल किया कि वे गैर-मुसलमानों (काफिर) के मन में आतंक पैदा करना चाहते थे और ISIS के प्रभाव को मजबूत करना चाहते थे। उन्होंने आगे कहा कि उनके संचालकों ने उन्हें बिल्कुल नई बंदूकें दी थीं, इसलिए उन्होंने इसका परीक्षण करने के लिए किसी की हत्या करने का फैसला किया। दोनों ने 24 अक्टूबर, 2016 को राम बाबू शुक्ला से संपर्क किया, जब वह अपनी साइकिल से वापस जा रहा था। आतंकियों ने उन्हें एक हिंदू के रूप में पहचाना क्योंकि उन्होंने माथे पर तिलक और कलाई पर कलावा पहना हुआ था। शुक्ला से उनके नाम के बारे में पूछताछ की गई। जैसे ही उन्होंने अपना नाम बताया और बताया कि वह हिंदू हैं, दोनों ने अपनी रिवॉल्वर से पूर्व प्रिंसिपल को गोली मार दी और मौके से भाग गए। NIA ने हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल को लखनऊ के हाइड हाउस से बरामद कर लिया है। प्राचार्य के शरीर से बरामद गोली की जांच एफएसएल चंडीगढ़ में करायी गयी। जांच करने पर पता चला कि रमेश बाबू शुक्ला की मौत हाइड हाउस से बरामद पिस्तौल से चली गोली से हुई थी। 'दुनिया हमें इंडिया नाम से जानती है..', देश का नाम 'भारत' करने की चर्चा पर सीएम ममता बनर्जी का बयान फिर लागू होगा 370 या कपिल सिब्बल को लगेगा झटका ? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित 'यहूदियों के लिए हिटलर भी यही कहता था..', सनातन धर्म के खात्मे वाले बयान को लेकर उदयनिधि पर भड़की भाजपा