इंदौर/ब्यूरो। जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिये किसी भी स्थल पर बगैर अनुमति के जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन आयोजित करने पर प्रतिबंध जारी है। प्रतिबंधात्मक अवधि में अस्त्र-शस्त्र धारण करने तथा उनके प्रदर्शन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी पवन जैन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जारी आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी 30 अक्टूबर 2022 तक प्रभावशील रहेगा। वहीं साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता लाने हेतु इंदौर पुलिस द्वारा किया जा रहा हैं, सायबर जागरूकता दिवस एवं विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। इंदौर पुलिस की टीम ने शासकीय कार्यालय ,कॉलेज के स्टूडेन्टस एवं सामाजिक आयोजन में आम नागरिकों के बीच पहुंच दिए, सभी को सायबर अपराधों से बचने के टिप्स दी गई। सिक्किम में पंचायत चुनाव की घोषणा, 12 नवंबर को है मतगणना VIDEO! स्टेज पर ही CM शिवराज ने कर दी ऐसी हरकत, अचानक पड़ गई PM मोदी की नजर और फिर... बिना कुछ पहनें ही पूनम पांडे ने शेयर कर डाला वीडियो, देखकर लोगों को आई रणवीर सिंह की याद