महाराष्ट्र में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचार अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए, राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी जिसमें अपराधियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है, जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास और अपराधियों के लिए जुर्माना, और तेजी से मुकदमा भी शामिल है। कैबिनेट ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून को मजबूत करने के लिए दो विधेयकों को मंजूरी दी है। 2 दिवसीय शीतकालीन सत्र के दौरान इन दोनों विधेयकों को महाराष्ट्र विधानसभा और परिषद में शामिल किया जाएगा। मुंबई में 14 दिसंबर से विधायिका का 2 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। श्री देशमुख ने कहा कि शक्ति अधिनियम नामक विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों में चर्चा और अनुमोदन के लिए आएगा। यह 15 दिनों के भीतर एक मामले में जांच पूरी करने और 30 दिनों के भीतर परीक्षण का भी प्रावधान है। प्रस्तावित कानून के तहत, प्लास्टिक सर्जरी और चेहरे के पुनर्निर्माण के लिए एसिड अटैक पीड़ित को 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी और दोषी से जुर्माना भी वसूला जाएगा। राष्ट्रपति से मिलकर बोले lराहुल - 'अगर कानून किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पर क्यों हैं ?' 'कोलकाता में जेपी नड्डा की सुरक्षा में हुई चूक...' दिलीप घोष ने अमित शाह को लिखा शिकायती पत्र अप्रैल या मई में होगी दसवीं, बारहवीं बोर्ड परीक्षा