गाड़ी खरीद ली, उसका नंबर रजिस्टर्ड करवा लिया, सिर्फ यहां तक ही जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है. गाड़ी को PUC प्रमाणित करवाना भी जरूरी है. दिल्ली सरकार के नए नियमो के अनुसार प्रत्येक वाहन मालिक या ड्राइवर के पास वैध पीयूसी यानी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होना जरूरी है. इस नए निर्देश के अनुसार यदि किसी के पास यह प्रमाण पत्र नहीं है तो उससे 1000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा. यदि वह दूसरी बार या इससे अधिक पकड़ा जाता है तो हर अपराध पर 2000 रुपए बतौर जुर्माना उसे देना होगा. PUC प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रदूषण जाँच सुविधा पेट्रोल पम्प और ऑटो वर्कशॉप पर उपलब्ध है. भारत स्टेज-4 के अनुरूप निर्मित वाहन वाहनों के पीयूसी प्रमाण पत्र की वैधता एक वर्ष तथा अन्य वाहन की तीन माह होती है. इसी फेहरिस्त में आपको बता दे कि एक सर्वे में ये बात सामने आई थी कि राजधानी दिल्ली के 4 में से तीन गाड़ियों के पास यह PUC प्रमाण पत्र नहीं है. इतना ही नहीं जो लोग वाहनों की प्रदूषण की जाँच करवाते है, उसमे से 95 प्रतिशत इस टेस्ट को योग्य न होने के बाद भी पास करा लेते है. PUC प्रमाण पत्र का सीधा संबंध वायु प्रदूषण से है. ये भी पढ़े इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ये प्लानिंग कर रही है कंपनियां फॉक्सवेगन ने अपनी कार पैसेट का प्रोडक्शन किया शुरू जानिए टोयोटा की 24 kmpl माइलेज वाली इस नई कार के बारे में पढिये भारत में आने वाली नई बाइक और कार के विशेषताओ के बारे में और जानिए कौनसी बाइक और कार है बेस्ट आपके लिए?