नई दिल्ली : अन्य राज्यों के वित्त मंत्री की मौजूदगी और वित्त मंत्री अरण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं पर कर का निर्धारण कर दिया है. विभिन्न वस्तुओं पर 5, 12, 18 और 28 फीसदी तक कर लगाया गया है. लेकिन गांधी टोपी, राष्ट्रीय झंडा और पूजन सामग्री को GST से मुक्त रखा गया है. गौरतलब है कि माल एवं सेवा कर (GST) की नई व्यवस्था में खादी धागा, गांधी टोपी, राष्ट्रीय झंडा और पूजा के सामान के तहत बेचे जाने वाले रूद्राक्ष, खड़ाउ, पंचामृत, तुलसी माला, पवित्र धागा और विभूति जैसी वस्तुओं को जीएसटी में छूट दी गई है. इसी तरह रेशम और जूट धागा को छूट श्रेणी में रखा गया है. जबकि 1,000 रुपये से कम के कंबल, पर्दा, बिछावन, शौचालय और रसोई गैस में इस्तेमाल होने वाले लिनेन, तौलिये , मच्छरदानी, बोरी, थैला, लाइफ जैकेट पर 5 फीसदी कर लगेगा. इसी तरह कपास , प्राकृतिक फाइबर तथा अन्य सभी धागा,अन्य सभी श्रेणी के कपड़ों पर 5 फीसदी कर तय किया गया है. वहीं 1000 से कम कीमत वाले मानव निर्मित परिधान पर 5 फीसदी कर लगेगा, इससे ज्यादा पर 18 फीसदी कर लगेगा. जबकि माचिस, डिब्बाबंद जैविक उर्वरक पर नई व्यवस्था में 5 फीसदी कर प्रस्तावित किया गया है. यह भी देखें 3 फीसदी GST से सोना महंगा होने की आशंका कैट ने GST लागू होने से पहले माँगा 9 माह का ट्रायल पीरियड