क्या पंजाब में 'आपको' मिलेगी फ्री बिजली ? पहले AAP सरकार की शर्तें तो देख लो..

अमृतसर: पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) ने सूबे के लोगों को दिल्ली की तर्ज पर मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। चुनाव में AAP के इस वादे का असर देखने को मिला और पार्टी ने कांग्रेस को मात देकर बड़ी जीत हासिल की थी। जिसके बाद भगवंत मान राज्य में CM बनाए गए थे। जिनकी सरकार को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस बीच राज्य की मान सरकार ने चुनाव के दौरान राज्य के लोगों को मुफ्त बिजली देने के वादे को पूरा करने पर काम शुरू कर दिया है। इस संबंध में पंजाब सरकार ने बीते दिनों अधिसूचना जारी की है, जिसमें फ्री बिजली मिलने की उम्मीद लगाए लोगों को बड़ा झटका लगा है।

दरअसल, पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) ने मुफ्त बिजली को कुछ शर्तों के साथ लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे सूबे के 70 फीसदी परिवारों को बिजली बिल भरना पड़ सकता है। पंजाब में AAP की सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट हर महीने यानि 2 माह में आने वाले प्रति बिल में 600 यूनिट के हिसाब से बिजली फ्री देने का वादा किया था। जिसका लाभ राज्य के लगभग 51 लाख परिवारों को मिलने वाला था। लेकिन अब अपने इस वादे का पूरा करने के लिए मान सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमे जिसमें कई शर्तें लगाई गई हैं। ऐसे में 51 लाख परिवारों में से लगभग 60 से 70 फीसदी परिवार इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।

दरअसल, मुफ्त बिजली देने की योजना को लागू करने के लिए पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) ने एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लोगों को भरने को कहा है। जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि इस मुफ्त बिजली योजना का फायदा सूबे के प्रत्येक परिवार को नहीं मिलने जा रहा है। इसके साथ ही यह शर्तें भी लगाई गई हैं।

-पंजाब में फ्री बिजली का फायदा उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर का भुगतान नहीं करता हो। -यदि भविष्य में किसी परिवार का व्यक्ति आयकर के दायरे में आता है तो इस संबंध में उसे खुद बिजली अधिकारी को सूचित करना होगा। -परिवार का कोई भी सदस्य मंत्री, संसद सदस्य, MLA, नगर परिषद सदस्य, महापौर या जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। -परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। -परिवार की मासिक पारिवारिक पेंशन 10 हजार रुपये से ज्यादा न हो। -परिवार में कोई भी सदस्य डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या आर्किटेक्ट न हो।

नोटिफिकेशन के अनुसार, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, गरीबी रेखा से नीचे वाले और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ उनके उत्तराधिकारी उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ लेने के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराना होगा। ऐसे परिवारों के लिए तो 300 यूनिट से ऊपर खर्च की गई बिजली का ही बिल आएगा। किन्तु, अन्य तमाम परिवारों को 300 यूनिट से ऊपर प्रति माह अधिक बिजली खर्च होने पर पूरा ही बिजली का बिल देना होगा।

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