अब मंदिर-मस्जिद से नहीं आएगी लाउड स्पीकर की आवाज़, अदालत ने लगाया बैन

चंडीगढ़ : देश में बढ़ते धवनि प्रदूषण पर पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. अदालत ने धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद और गुरूद्वारे में बगैर लिखित अनुमति मांगे लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. अदालत ने कहा कि किसी भी स्थिति में कहीं पर भी सुबह 6 बजे से पहले लाउड स्पीकर का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित है. धार्मिक स्थलों पर 6 बजे से पूर्व लाउड स्पीकर बजाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अगर अथॉरिटी लाउड स्पीकर की इजाजत देता भी है तो यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि उसकी ध्वनि 10 डेसीबल से अधिक न हो. उच्च न्यायालय ने इसके लिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के डीजीपी, डीसी, एसएसपी/एसपी को आदेश दिए हैं. इसके साथ ही यह भी कहा है कि आदेश का पालन कराने के लिए सम्बंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे.

इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने तीनों राज्यों को आदेश दिए हैं कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर और म्यूजिक सिस्टम पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध होगा. किसी धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन के लिए साल में 15 दिन रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर या म्यूजिक सिस्टम चलाने की छूट दी जा सकती है, किन्तु ध्वनि 10 डेसीबल से अधिक नहीं होनी चाहिए. 

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