अमृतसर: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से कवि कुमार विश्वास और भाजपा के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के फैसले के बाद कुमार विश्वास ने प्रतिक्रिया दी। कुमार विश्वास ने लिखा है कि, 'सरकार बनते ही, मुझ पर FIR करके असुरक्षित आत्ममुग्घ बौने ने जो पंजाब-पुलिस मेरे घर भेजी थी। उस बेबुनियाद FIR को आज उच्च न्यायालय पंजाब ने ख़ारिज कर दिया।न्यायपालिका व मुझे प्यार करने वालों का आभार। प्यारे अनुज भगवंत मान को पुनः सलाह कि पंजाब के स्वाभिमान को बौनी-नज़रों से बचाए।' वहीं, अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त होने के बाद तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि, 'पंजाब हाई कोर्ट का अरविंद के मुंह पर करारा थप्पड़। मेरे ख़िलाफ़ की गई FIR को ग़लत बताते हुए FIR को रद्द किया गया।' भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता डॉक्टर सनी सिंह ने इस साल एक अप्रैल को मोहाली में धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में एक शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल, बग्गा ने कश्मीरी हिन्दुओं के वीभत्स नरसंहार पर बनी फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा झूठा बताए जाने के बाद उन पर हमला बोला था। उन्होंने केजरीवाल को कश्मीरी पंडित विरोधी करार दिया था। वहीं, कवि कुमार विश्वास के खिलाफ रोपड़ में मामला दर्ज कराया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने केजरीवाल को खालिस्तान समर्थक बताया है। शिकायत दर्ज कराने वाले का कहना था कि कुमार विश्वास के इस बयान से AAP की छवि धूमिल हुई है। शिकायतकर्ता का कहना था कि इसके कारण जब वह प्रचार करने गए तो उन्हें खालिस्तान समर्थक कहा गया। केस दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस कवि के गाजियाबाद स्थित कुमार विस्वास के आवास भी गई थी। पुलिस ने जांच में शामिल होने को भी कहा था। इसके खिलाफ कुमार विश्वास उच्च न्यायालय चले गए थे। पोल खुली तो अपने बयान से ही मुकर गए मल्लिकार्जुन खड़गे, अब सोनिया को लेकर कही ये बात 'मुसलमानों का किला हैं मदरसे..', सर्वे को लेकर अब ओवैसी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना भारत से 62 लाख मच्छरदानी खरीदेगा पाकिस्तान, बाढ़ के बाद अब मच्छर बरपा रहे कहर