अमृतसर: पंजाब के ड्रग्स केस में आरोपी शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता ब्रिकम सिंह मजीठिया को उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत दे दी है. आरोपी मजीठिया को बुधवार तक गिरफ्तारी से राहत और जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं. हाई कोर्ट के इस फैसले को पंजाब कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और डिप्टी सीएम सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा को बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है. सुनवाई के दौरान पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय में चन्नी सरकार की ओर से पी. चिदंबरम और मजीठिया की तरफ से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी में तीखी बहस देखने को मिली. इस बहस के नतीजे के बाद हाई कोर्ट ने मजीठिया की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली. आरोपी मजीठिया ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मोहाली अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जो खारिज कर दी गई थी. उसके बाद मजीठिया ने उच्च न्यायालय का रुख किया. बता दें कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने 21 दिसंबर को 2021 को बिक्रम सिंह मजीठिया पर ड्रग्स केस में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. इसके बाद से ही बाद से ही बिक्रम मजीठिया फरार बताए जा रहे हैं. वहीं, पंजाब में सत्ता में आने के बाद से ही प्रदेश कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लगातार चुनावी रैलियों में अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को अरेस्ट न करने के मामले में अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं. सिद्धू के बयानों से तंग आकर सुखजिंदर रंधावा ने गृह मंत्रालय छोड़ने तक की बात कह दी थी. वहीं, शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने मजीठिया ड्रग्स केस में दर्ज FIR को राजनीति से प्रेरित बताया था. 'साहब मेरी पत्नी बीड़ी पीती है, तलाक करा दो..', SSP ऑफिस पहुंचकर बोला पति 'भारत में भांग पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं..', दिल्ली हाई कोर्ट में बोली केंद्र सरकार जब शास्त्री जी के कहने पर 'भूखा' रहने लगा था पूरा भारत, लेकिन नहीं छोड़ा 'स्वाभिमान'