अमृतसर: पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने SSP अवनील हंस को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का जिम्मेदार माना है। न्यायालय का कहना है कि हंस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सके। शीर्ष अदालत का कहना है कि इसकी रिपोर्ट राज्य और केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। बता दें कि, शीर्ष अदालत ने जनवरी में इस मामले की जांच के लिए समिति गठित की थी। अब बुधवार को ही राज्य के सीएम भगवंत मान ने भी घटना को 'दुर्भाग्यपूर्ण' करार दिया था। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि, 'पर्याप्त बल होने और पीएम मोदी के काफिले के रास्ते गुजरने की जानकारी दो घंटे पहले मिलने के बाद भी अवनीत हंस अपना कर्तव्य निभाने में नाकाम रहे।' जनवरी में ही शीर्ष अदालत ने घटना में आपराधिक साजिश का एंगल और पंजाब पुलिस की भूमिका जांचने के लिए समिति का गठन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदू मल्होत्रा समिति का नेतृत्व कर रही थीं। बता दें कि 5 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी पंजाब दौरे पर गए थे, मगर प्रदर्शनकारियों द्वारा रास्ता रोके जाने के कारण उन्हें हुसैनीवाला से 30 किमी दूर 20 मिनट तक फंसा रहना पड़ा था। खास बात है कि इसके चलते प्रधानमंत्री मोदी बगैर कार्यक्रम में शामिल हुए ही वापस दिल्ली आ गए थे। इस घटना के बाद जमकर सियासी हंगामा हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर गृहमंत्री अमित शाह द्वारा भी तीन सदस्यीय समिति गठित की गई थी। मुसलमान को तीन तलाक़ देने और दूसरा निकाह करने से नहीं रोक सकता कोर्ट - केरल HC हूरें मिलेंगी, सुन्दर दिखूंगा.., इसलिए बॉडी शेव कर भारत में घुसा था आतंकी तबरक, जिन्दा दबोचा गया शराब घोटाले बीच 'लापता' हुए AAP के विधायक, कहीं CM केजरीवाल ने ही तो नहीं छिपा दिए ?