नई दिल्ली. देश में पिछले कई महीनों से भारत और फ्रांस के बीच हुई राफेल विमानों की डील को लेकर बहुत विवाद चल रहा है. अब इस मामले में देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ने केंद्र सरकार को एक नया आदेश देते हुए कहा है की सरकार इन विमानों की कीमत और रणनीतिक जानकारियों को कोर्ट से साझा करे. राफेल मुद्दे पर सवाल उठाने की वजह से हटाए गए है सीबीआई डायरेक्टर : राहुल गाँधी कोर्ट ने केंद्र को यह जानकारी एक सीलबंद लिफाफे में सौंपने के लिए कहा है. इसके साथ ही उच्चतम न्यायलय ने केंद्र सरकार से यह भी कहा है की अगर केंद्र सरकार इन विमानों की कीमतों को साझा नहीं करना चाहती तो वो अगले दस दिनों के अंदर-अंदर कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर के बताये कि इन लड़ाकू विमानों की कीमतें विशिष्ट सुचना कैसे है और इन्हे साझा क्यों नहीं किया जा सकता है. इस मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति यू. यू. ललित की बेंच की और से की गई थी. राजस्थान चुनाव: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले पीएम मोदी, उन्नाव दुष्कर्म पर चुप क्यों हैं- राहुल गाँधी कोर्ट ने इस दौरान केंद्र सरकार से यह भी कहा है कि राफेल विमान सौदे से जुडी जो भी सूचनाएं साझा की जा सकती है सरकार उनसे जल्द ही याचिकाकर्ताओं के साथ साझा करे। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख को तय किया है . ख़बरें और भी राफेल मुद्दे पर सवाल उठाने की वजह से हटाए गए है सीबीआई डायरेक्टर : राहुल गाँधी राफेल डील विवाद: राहुल ने फिर साधा पीएम मोदी और अनिल अम्बानी पर निशाना लंदन में दिखी दीवाली की धूम, तैयारी में जुटे सभी लोग सुप्रीम कोर्ट का राफेल डील मामले में नई याचिकाओं पर सुनवाई से इंकार