नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार (3 नवंबर) को आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मिलने और सदन में अपने कथित आचरण के लिए माफी मांगने को कहा है। AAP नेता को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 की जांच के लिए प्रस्तावित चयन समिति में शामिल करने का फैसला लेने से पहले कुछ सांसदों की अनुमति नहीं लेने के आरोप में 11 अगस्त को संसद से अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि धनखड़, जो भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं, को चड्ढा की माफी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए, और "आगे का रास्ता खोजने" का प्रयास करना चाहिए। CJI ने कहा कि AAP सांसद पहली बार सांसद हैं और सबसे कम उम्र के सदस्य भी हैं। चड्ढा के वकील शादान फरासत ने कहा कि राज्यसभा सभापति से माफी मांगने में कोई 'नुकसान' नहीं है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संसद की विशेषाधिकार समिति की आज बैठक है और मामले में कुछ प्रगति होने की उम्मीद है। शीर्ष अदालत ने मामले को दिवाली के बाद सूचीबद्ध किया और अटॉर्नी जनरल से आगे के घटनाक्रम से अवगत कराने को कहा। पिछले महीने, शीर्ष अदालत ने कहा था कि किसी सांसद को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने से लोगों के अपनी पसंद के व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व करने के अधिकार पर बहुत गंभीर असर पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष अदालत ने यह भी पूछा कि क्या आचार समिति आप सांसद को अनिर्दिष्ट अवधि के लिए निलंबित करने का आदेश दे सकती है। 'हाईकमान ने आदेश दिया तो कर्नाटक का CM बनूँगा..', कांग्रेस सुप्रीमो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक भी 'कुर्सी' के लिए तैयार करोड़ों की नौकरी छोड़ लड़ रहे है विधायकी का चुनाव, जानिए कौन हैं AAP उम्मीदवार प्रखर प्रताप सिंह? VIDEO! ‘कहो अशोक गहलोत जिंदाबाद, राहुल-सोनिया गाँधी मुर्दाबाद’, CM की उपस्थिति में कांग्रेस नेता ने मंच से लगवाए नारे