नई दिल्ली: राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर मानहानि के मामले में गुजरात के भाजपा MLA पूर्णेश मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय में कैविएट अर्जी लगाई है। शिकायतकर्ता भाजपा MLA ने अपनी कैविएट में कहा है कि यदि राहुल गांधी गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हैं तो उनका भी पक्ष सुना जाए। अपनी कैविएट में पूर्णेश मोदी ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय बिना उनका पक्ष सुने कोई आदेश या निर्देश जारी न करे। गुजरात उच्च न्यायालय ने 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं दी थी। सूरत की जिला न्यायालय ने कांग्रेस नेता को इस मामले में दो वर्ष की सजा सुनाई थी। सर्वोच्च न्यायालय की बेवसाइट के अनुसार, राहुल गांधी के मानहानि मामले में पूर्णेश मोदी ने 7 जुलाई को कैविएट फाइल की थी। गुजरात उच्च न्यायालय ने 6 जुलाई को राहुल गांधी को किसी भी तरह की राहत देने से मना कर दिया था। एक बार जबतक कैविएट फाइल हो जाती है तो अदालत को किसी भी प्रकार का आदेश जारी करने से पहले दोनों पक्षों को सुनना पड़ता है। गुजरात उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को सही मानते हुए राहुल गांधी पर दोष सिद्धि रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के चलते कर्नाटक में एक रैली में 'मोदी सरनेम' को लेकर दिए राहुल गांधी के भाषण पर सूरत की निचली कोर्ट ने राहुल को दोषी मानते हुए इस वर्ष 23 मार्च को दो वर्ष की जेल एवं जुर्माना की सजा सुनाई थी। CM नीतीश ने पूछा- 'पगड़ी क्यों बांधते हो?', सम्राट चौधरी ने दिया ये जवाब 'बृजभूषण को सुरक्षा और राहुल गांधी को सजा', बाला साहेब थोरात ने बोला हमला राहुल गांधी के समर्थन में देशभर में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह, काला मास्क लगाकर बैठे नेता