बेंगलुरु: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से जुड़े मानहानि के मामले में बेंगलुरु की 42वीं एसीएमएम कोर्ट ने जमानत दे दी है। कांग्रेस के पूर्व सांसद डीके सुरेश को 75 लाख रुपये की संपत्ति डीड के तौर पर जमा कराने की शर्त पर जमानत मिली है। मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को तय की गई है और राहुल गांधी ने जरूरी बॉन्ड पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अदालत ने राहुल गांधी को आज व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तलब किया था। यह मामला 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान मुख्यधारा के अखबारों में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रकाशित एक विज्ञापन से उपजा है, जिसे भाजपा ने मानहानिकारक माना था। जवाब में, अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है, जिससे कानूनी कार्यवाही जारी रखने की अनुमति मिल गई है। राहुल गांधी सुनवाई के लिए बेंगलुरु पहुंचे और कांग्रेस सांसदों और सहयोगी पार्टी नेताओं से मिलने की योजना बनाई, जो चुनाव में सफल नहीं हुए। अपनी यात्रा के दौरान, उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी होंगे, जो कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। गुजरात में दुखद सड़क हादसा, 7 माह की बच्ची समेत एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत 'जेल में बंद लोग वोट नहीं डाल सकते, लेकिन चुनाव लड़कर सांसद बन सकते, संविधान में..', वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने उठाया बड़ा सवाल 7 बागी विधायकों को सपा ने पार्टी से निकाला ! राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को दिया था वोट