नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर चर्चा में हैं, क्योंकि पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ सुब्रह्मण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने राहुल की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की है।मी ने गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की है कि वह राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करे। इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई होने की संभावना है। स्वामी ने अपनी याचिका में बताया कि पांच साल पहले उन्होंने गृह मंत्रालय को इस संबंध में शिकायत दी थी, लेकिन अभी तक मंत्रालय ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया है कि वह गृह मंत्रालय से इस शिकायत पर अब तक की गई कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहे। दरअसल, राहुल गांधी की नागरिकता पर एक व्यक्ति ने RTI के माध्यम से जानकारी मांगी थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने RTI अधिनियम की धारा 8 (1) (एच) और (जे) का हवाला देते हुए जानकारी देने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि जानकारी देने से जांच प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। यह मुद्दा पहले भी सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था, जहां राहुल की नागरिकता पर जांच के निर्देश देने की मांग की गई थी। हालांकि, तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई वाली पीठ ने याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस गोगोई ने कहा था कि यदि कोई कंपनी राहुल गांधी को किसी फॉर्म में ब्रिटिश नागरिक बताती है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वे ब्रिटिश हो गए हैं। इस विवाद पर राहुल गांधी की बहन, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा था कि पूरे देश को पता है कि राहुल का जन्म भारत में हुआ है और वे भारतीय हैं। आज से कांग्रेस का 100 दिवसीय संविधान रक्षा अभियान, 3 लाख लोगों को जुटाने का प्लान स्कूल में लड़कियों के उतारे अंडरवियर, अब HC के दखल से उठाया गया ये कदम मशरूम खाकर खतरे में पड़ा पूरा परिवार, अस्पताल पहुंचे 8 लोग