कांग्रेस के नव नियुक्त अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट ने 23 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने का फरमान सुनाया है. अदालत के इस आदेश से उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही है, क्योंकि यह मामला आरएसएस से जुड़ा है. उल्लेखनीय है कि आरएसएस के खिलाफ दो बार गलत बयान देने के कारण उनके खिलाफ दो मामले दर्ज किये गए हैं . पहले मामले में आरएसएस की भिवंडी इकाई के सचिव ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सोनाले में 6 मार्च 2014 को एक रैली में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांधी जी की हत्या की.जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मामला दाखिल किया गया था.राहुल को इस मामले में भिवंडी अदालत ने जमानत दे दी थी. जबकि दूसरे मामले में कांग्रेस के तत्कालीन उपाध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव के के दौरान छह मार्च 2014 को अपने भाषण में महात्मा गांधी की हत्या को लेकर कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ टिप्पणी की थी. इससे आहत होकर स्थानीय आरएसएस पदाधिकारी राजेश कुंटे ने मामला दायर किया था. उनका आरोप था कि इससे आरएसएस की छवि को नुकसान पहुंचा है. अब 23 अप्रैल को राहुल को कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ेगी. यह भी देखें चंद उद्योगपतियों की मोदी सरकार - राहुल गाँधी तोगड़िया के बयान पर आरएसएस ने उठाया सवाल