जयपुर: राजस्थान की पोक्सो अदालत (POCSO Court) ने गुरुवार को 9 साल की बच्ची से बलात्कार करने के आरोप में एक शख्स को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है. इसी के साथ कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. ऐसे में अब आरोपी संतोष भील को अंतिम सांस तक जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा. कांकरोली थाना अधिकारी योगेंद्र व्यास ने बताया कि 27 सितंबर को इलाके में 9 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ बलात्कार का मामला प्रकाश में आया था. मामले में पुलिस ने सिर्फ 48 घंटे में 29 सितंबर को आरोपी को उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र से अरेस्ट कर लिया था. मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने मामले को ऑफिसर स्कीम में लिया और बच्ची को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने के लिए आरोपी को 7 दिन के भीतर 6 अक्टूबर को ही कोर्ट में पेश कर दिया. कांकरोली थाना पुलिस ने 42 गवाह और 88 दस्तावेज अदालत में पेश किए थे. पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजना राहुल सनाढ्य ने बताया कि विशेष अदालत ने सिर्फ 12 दिन में ही इस केस की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की. इस मामले में अदालत ने निरंतर 10 पेशी पर सुनवाई करते हुए बुधवार को दोनों पक्षों की अंतिम बहस सुनकर आरोपी को सजा सुना दी. आरोपी पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है. शख्स ने अपने दोस्त को 40 मिनट में मारे 107 चाक़ू, काट डाला प्राइवेट पार्ट, निकाली आँखें तंत्र-मंत्र के चक्कर में 3 वर्षीय बच्चे की हत्या, पड़ोसी ही निकला मासूम का कातिल 38 साल पुराने मामले में बरी हुआ गैंगस्टर छोटा राजन