दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी 'पटाखों' पर बैन, गहलोत सरकार का आदेश जारी

नई दिल्ली: गहलोत सरकार ने राजस्थान में 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2022 तक सभी प्रकार के पटाखे फोड़ने और बेचने पर पूर्ण बैन लगा दिया है. गृह विभाग ने गुरुवार को इस बाबत आदेश जारी किया. सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से मरीजों को होने वाली समस्या के चलते यह फैसला लिया गया है.

आदेश में कहा गया है कि कई विशेषज्ञों ने कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि और तीसरी लहर का संकेत दिया है. अब त्यौहारी सीजन के कारण पटाखों को फोड़कर बड़े स्तर पर समारोहों के परिणामस्वरूप न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन का उल्लंघन होगा, बल्कि उच्च स्तर का वायु प्रदूषण भी दिल्ली में गंभीर स्वास्थ्य मुद्दों को जन्म देगा. आदेश में आगे कहा गया कि, वायु प्रदूषण और श्वसन संक्रमण के बीच अहम संबंध के मद्देनज़र, कोरोना संकट के तहत पटाखे फोड़ना बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है. गत वर्ष भी कोरोना से संकमित व्यक्तियों को आतिशबाजी से होने वाले वायु प्रदूषण से श्वसन तंत्र में होने वाली संभावित खराबी की वजह से आतिशबाजी पर बैन लगाया गया था.

अब इस साल भी कोरोना के कारण सभी तरह की आतिशबाजी को बेचने व चलाने पर बैन लगाया गया है. यह बैन 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2022 तक जारी रहेगा. वहीं हाल ही में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राजधानी दिल्ली 1 जनवरी, 2022 तक सभी प्रकार के पटाखे फोड़ने और बेचने पर पूर्ण बैन लगा दिया है. सर्दियों के मौसम में विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी में दिवाली के दौरान संभावित प्रदूषण के चरम स्तर को देखते हुए यह फैसला लिया गया.

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