मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्वाचन को राजस्थान की हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. सरदारपुरा विधानसभा सीट से उनके निर्वाचन को रद करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग, निर्वाचन अधिकारी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समन जारी करते हुए 27 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. तीन तलाक़ बोलकर भागने की फ़िराक़ में था पति, पत्नी के घरवालों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच में आरती गौतम की ओर से दायर याचिका में गहलोत का चुनाव रद करने का आग्रह किया गया है. इस पर जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने समन जारी करने के निर्देश दिए हैं. याचिकाकर्ता आरती गौतम ने कहा है कि उनके नामांकन को गलत तरीके से रद किया गया था, जिसकी वजह से वह चुनाव नहीं लड़ सकी थीं. VIDEO: केरल में फिर लहराया गया पाकिस्तानी झंडा, 30 से अधिक छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज प्राप्त जानकारी के अनुसार आरती गौतम ने निर्दलीय के तौर पर नामांकन-पत्र दाखिल किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत जिस घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव जीते हैं, उसमें प्रलोभन दिया गया था। इस वजह से गहलोत का सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन रद किया जाना चाहिए. अपने बयान में याचिकाकर्ता के वकील डॉ. पीसी जैन ने बताया कि गहलोत और निर्वाचन अधिकारी को आरती गौतम की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है. मामले में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी. मोबाइल चोरी के संदेह में पुलिस ने बुलाया थाने, डर के मारे युवक ने की ख़ुदकुशी सीएम योगी के सख्त निर्देश, कहा - गणेश चतुर्थी और मोहर्रम को लेकर सतर्क रहे प्रशासन कश्मीर को लेकर फर्जी खबरें फैलाने में लगा पाकिस्तान, सोशल मीडिया का कर रहा है इस्तेमाल