राजस्थान सरकार का आदेश- वापस लिए जाएं गुर्जरों के खिलाफ दर्ज किए गए मुक़दमे

जयपुर: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने गुर्जर आंदोलन के दौरान हुई हिंसा को लेकर दर्ज किए गए मुकदमें वापस लेने का फैसला किया है. राजस्थान सरकार ने आदेश जारी किया है कि गुर्जर आंदोलन के दौरान गुर्जरों पर सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने और हिंसा करने के जो भी मामले दर्ज किए गए हैं, उसे तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाए.

गुर्जर आंदोलन के दौरान दर्ज हुए केस की पड़ताल राजस्थान की CID शाखा कर रही थी. इसको लेकर जिला स्तर पर दौसा, भरतपुर, अजमेर, सीकर, बूंदी, सवाई माधोपुर, अलवर, झुंझुनूं, टोंक और जयपुर ग्रामीण पुलिस को पत्र लिखा गया है. इस आदेश में कहा गया है कि सभी मामलों की सूची जयपुर से भेजी जा रही है, जिसमें मामले से संबंधित लोगों के फोन नंबर भी हैं. गुर्जर प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों से जिला स्तर पर मीटिंग कर गुर्जर आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मामले के निस्तारण की कार्रवाई की जाए.

आपको बता दें कि इन जिलों में गुर्जर आंदोलन के दौरान 100 से अधिक केस सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, हिंसा करने, कानून को हाथ में लेने और सरकारी कामकाज में बाधा डालने को लेकर दर्ज किए गए थे. गुर्जर आंदोलन संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के विरुद्ध वसुंधरा सरकार के दौरान राजद्रोह का केस भी दर्ज किया गया था.

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