जयपुर : राजस्‍थान उच्च न्यायालय ने हिंगोनिया गोशाला मामले को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इस दौरान उन्होंने सुझाव दिया कि गाय को राष्‍ट्रीय पशु घोषित किया जाए। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आखिर गौवध पर सजा को बढ़ाना होगा। गौवध न होने पर दी जाने वाली सजा उम्र कैद तक हो जाना चाहिए। गौरतलब है कि हिंगोनिया गोशाला के अव्यवस्थित प्रबंधन को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस दौरान गौशाला की दुर्दशा पर कई तरह के प्रश्न किए गए थे। न्यायालय की टिप्पणी ऐसे समय आई थी जब पशु बाजार में मवेशियों के विक्रय पर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि इसे लेकर विपक्ष और कुछ युवा विरोध कर रहे हैं। इस तरह का विरोध प्रदर्शन आईआईटी मद्रास में हुआ। यहां नोटिफिकेशन के विरोध में बीफ फेस्ट का आयोजन हुआ। गौरतलब है कि बीफ फेस्ट का आयोजन होने के बाद एक छात्र को विरोध और पिटाई का सामना करना पड़ा था। छात्र के गाल पर फ्रैक्चर हो गया और आंख के पास घाव हो गए। हमले को लेकर कथित तौर पर हिंदूवादी संगठनों का नाम सामने आया है। छात्र की पहचान सूरज के तौर पर हुई है। ऐसे में अन्य विद्यार्थियों ने प्रदर्शन कर इस घटना का विरोध किया था। विद्यार्थियों ने आईआईटी मद्रास के डीन से भेंट करने की तैयारी की। जिसे लेकर कैंपस में प्रदर्शन भी किया गया। गौरतलब है कि विभिन्न विपक्षी दल स्लाॅटर हाउस के लिए मवेशी खरीदे बेेचे जाने पर केंद्र सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किए जाने का विरोध कर रहे हैं। IIT मद्रास में बीफ पार्टी करने वाले स्टूडेंट की पिटाई बीफ फेस्टिवल को लेकर भाजयुमो ने किया कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन केंद्र के नोटिफिकेशन के खिलाफ चेन्नई में बीफ फेस्ट का आयोजन केरल सरकार ने स्लाॅटर हाउस को लेकर PMO को लिखा पत्र, मछली सेवन हो सकता है प्रतिबंधित बीफ मामले में काजोल को मिला ममता का साथ