देश के राज्य राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सिलिकोसिस पीड़ितों को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का निर्णय लिया है. इस बारे में सोमवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने आदेश जारी किए हैं. प्रदेश में 22 हजार सिलिकोसिस पीड़ितों को इसका लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने दिया बयान, कहा-राज्य में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं... सिलिकोसिस पीड़ितों को पेंशन देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा की थी. सिलिकोसिस नीति लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है. यह नीति इसी साल अक्टूबर माह में लागू की गई थी. नीति के अनुसार पीड़ित को एकमुश्त पांच लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. अब पेंशन देने का भी आदेश जारी कर दिया गया है.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी आदेश में पेंशन के लिए पात्रता निर्धारित की गई है. इसके अनुसार पीड़ित व्यक्ति राजस्थान का निवासी होना चाहिए. CAB : विरोधप्रदर्शन पर मायावती ने दिया बयान, कहा- केंद्र सरकार को आपातकाल जैसे हालात पैदा... आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अन्य राज्यों के वे श्रमिक जो राजस्थान में कार्य करते हुए सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित हुए हैं वे भी पेंशन के हकदार होंगे. इसके लिए जरूरी है कि पीड़ित के पास सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित होने का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए. यदि सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पात्र है तो भी उसे दोनों में से जो अधिक लाभदायक होगी उस श्रेणी में पेंशन मिलेगी. सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति को पेंशन स्वीकृत के लिए आय की सीमा बाध्यता नहीं होगी. सिलिकोसिस पीड़ित का प्रमाण-पत्र जारी होते ही पेंशन स्वत: स्वीकृत हो जाएगी. अमित शाह का बड़ा बयान, कहा- अयोध्या में चार महीने में बन जाएगा भव्य राम मंदिर संजय राउत ने CAB पर कही शानदार बात, राज्य में लागू होने पर दिया सीधा रिप्लाई NRC और CAA के विरोध में अखिलेश यादव, लेकिन मुलायम की छोटी बहु ने कर दिया समर्थन