नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा द्वारा किए गए ट्वीट हटाने का आदेश दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने चुनाव परिणाम वाले दिन एक शो के दौरान अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। शर्मा के मानहानि मुकदमे में उनके पक्ष में एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान करते हुए न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने आदेश दिया कि, 'यह निर्देश दिया जाता है कि जिन एक्स पोस्ट/ट्वीट्स को हटाया नहीं गया है, उन्हें मध्यस्थ दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिवादियों द्वारा सात दिनों के भीतर हटा दिया जाए।” बता दें कि, रजत शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर झूठे आरोप लगाने के मामले में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस ठोंका था। अदालत ने आगे निर्देश दिया कि जो वीडियो सार्वजनिक डोमेन में हैं, उन्हें गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निजी बनाया जाए तथा न्यायिक आदेश के बिना उन्हें सार्वजनिक डोमेन में न डाला जाए। जिन यूआरएल को हटाने का आदेश दिया गया है, वे तीनों कांग्रेस नेताओं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाए गए यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट हैं। यह विवाद तब पैदा हुआ जब कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने शर्मा पर 2024 के लोकसभा चुनावों की मतगणना के दिन राष्ट्रीय टेलीविजन पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। अदालत ने कहा कि सुविधा का संतुलन शर्मा के पक्ष में था, क्योंकि वीडियो को निजी बनाने या उन्हें सार्वजनिक प्लेटफार्मों पर उपलब्ध कराने पर रोक लगाने से, किसी भी तरह से प्रतिवादियों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा, जिसका वे परिभाषित मापदंडों के भीतर प्रयोग कर सकते हैं। अदालत ने कहा, "हालांकि, इन वीडियो और एक्स पोस्ट/ट्वीट आदि के सार्वजनिक डोमेन में बने रहने से होने वाली असुविधा से ऐसी असुविधा पैदा होने की संभावना है, जिसकी भरपाई या क्षतिपूर्ति करना भविष्य में संभव नहीं हो सकेगा।" न्यायमूर्ति कृष्णा ने कहा कि तीनों कांग्रेस नेताओं ने एक्स पर एक एडिटेड वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दावा किया गया है कि यह इंडिया टीवी न्यू चैनल पर मतदान के दिन हुई बहस का 'रॉ फुटेज' है। हालांकि, अदालत ने कहा कि अदालत में प्रसारित टीवी बहस के फुटेज से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि रजत शर्मा ने कुछ सेकंड के लिए ही हस्तक्षेप किया था और रागिनी नायक के खिलाफ किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया था। अदालत ने कहा, "यदि मुकदमे के गुण-दोष के आधार पर निर्णय होने तक सामग्री को सार्वजनिक डोमेन में रहने से रोक दिया जाता है, तो प्रतिवादियों को कोई नुकसान नहीं होगा, जबकि इन ट्वीट्स से भविष्य में वादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने की संभावना है और व्यावहारिक रूप से उनकी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की कोई भरपाई नहीं हो सकेगी।" न्यायालय ने कहा कि मानहानि और सार्वजनिक आलोचना के बीच एक महीन रेखा होती है तथा न्यायालयों के समक्ष प्रतिस्पर्धी दावों और अधिकारों के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखने का कठिन कार्य होता है। अदालत ने कहा, "हालांकि सार्वजनिक आलोचना और मध्यस्थ प्लेटफार्मों पर कथित अपमानजनक एक्स पोस्ट/ट्वीट और यूट्यूब वीडियो की सीमा बहुत अधिक है, लेकिन किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत गरिमा और सम्मान को मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार के आधार पर बदनाम या बदनाम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।" इसके अलावा, न्यायमूर्ति शर्मा ने प्रथम दृष्टया पाया कि रजत शर्मा ने रागिनी नायक को कोई गाली नहीं दी थी, लेकिन बाद के वीडियो में, "रजत शर्मा ने दी गाली" जोड़ दी गई थी, जो प्रथम दृष्टया "सच्चे तथ्यों का पूर्णतः गलत प्रस्तुतीकरण" था। अदालत ने कहा कि रागिनी नायक द्वारा "उलझन भरे आरोप" लगाए गए थे, जिनका लक्ष्य शर्मा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था। अदालत ने कहा, "यदि उपरोक्त वीडियो और ट्वीट आदि को सार्वजनिक डोमेन में रहने दिया गया तो वादी को अपूरणीय क्षति और चोट पहुंचेगी, इससे एक सम्मानित पत्रकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा, जिससे वादी को अपूरणीय क्षति होगी।" इससे पहले एक्स पर साझा की गई सार्वजनिक प्रतिक्रिया में, इंडिया टीवी ने रागिनी नायक और कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश और पवन खेड़ा को टैग किया और कहा कि उनके द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट पर लगाए गए आरोप “बिल्कुल झूठे हैं और उनमें कोई आधार और बुनियाद नहीं है।” पोस्ट में यह भी कहा गया था कि आरोप दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक हैं तथा फर्जी खबर हैं। इसमें आगे कहा गया है कि शर्मा, जो चार दशकों से अधिक समय से पत्रकारिता के पेशे में हैं, उनकी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा बहुत अधिक है तथा वे ऑन एयर तथा ऑफ एयर दोनों ही जगह अपने सुसंस्कृत और सभ्य व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। पोस्ट में आगे कहा गया, "आपने एक प्रतिष्ठित व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाकर सार्वजनिक शालीनता की सभी सीमाओं का उल्लंघन किया है। हम इस मामले में आगे की कार्रवाई करने के लिए कानूनी सलाह ले रहे हैं।" बाद में शर्मा ने एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी किसी पर अपनी आवाज नहीं उठाई और न ही किसी का अपमान किया। 'इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी..', पार्टी सांसद कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव पर किया बड़ा दावा 18 जून को किसानों के खाते में आ जाएगी सम्मान निधि की किस्त, 30000 से अधिक कृषि सखियों को प्रमाणपत्र बांटेंगे प्रधानमंत्री सड़कों पर नमाज़ और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी..! बकरीद से पहले सीएम योगी ने जारी किए निर्देश