नई दिल्ली: देश के पूर्व पीएम राजीव गांधी हत्याकांड का दोषी एजी पेरारीवलन अब जेल से रिहा कर दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी रिहाई के आदेश दिए हैं। इससे पहले शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा था कि 36 वर्ष की सजा काट चुके एजी पेरारिवलन को रिहा क्यों नहीं किया जा सकता है? Koo App SC has ordered release of AG Perarivalan, CONVICT serving life sentence in Rajiv Gandhi Assassination case, exercising constitutional power under Article 142. Bharat must be only Nation where Criminals can roam Free EVEN after murdering it’s PM. And....CONGRATS ANTONIA MAINO. - Beinginformed.in (@beinginformedin) 18 May 2022 तमिलनाडु सरकार ने इस मामले पर कहा था कि केंद्र सरकार सिर्फ कानून में स्थापित स्थिति को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब कम अवधि की सजा काटने वाले लोगों को रिहा किया जा रहा है, तो केंद्र सरकार पेरारीवलन को रिहा करने पर सहमत क्यों नहीं हो सकती है। आज अंतिम फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने पेरारीवलन की रिहाई के आदेश दे दिए हैं। अदालत ने विधि अधिकारी से कहा था कि दोषी 36 वर्ष जेल की सजा काट चुका है और जब कम अवधि की सजा काट चुके लोगों को रिहा किया जा रहा है, तो केंद्र उसे रिहा करने पर तैयार क्यों नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, 'हम आपको बचने का रास्ता दे रहे हैं। यह एक विचित्र तर्क है। गवर्नर के पास संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत दया याचिका पर फैसला लेने का अधिकार नहीं है। यह वास्तव में संविधान के संघीय ढांचे पर प्रहार करता है। गवर्नर किस स्रोत या प्रावधान के तहत राज्य कैबिनेट के फैसले को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं।' 'शायद शिव जी का भी खतना कर दिया गया है...', ज्ञानवापी केस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की घटिया टिप्पणी सरकार ने FY22 परिसंपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य को पार किया अबू धाबी स्थित कंपनी आईएचसी ने अडानी कंपनियों में 15,400 करोड़ रुपये का निवेश किया