रामपुर: समाजवादी पार्टी (सपा) नेता और रामपुर से सांसद आजम खान को पांच मामलों में अंतरिम जमानत मिल गई है. जिला कलेक्ट्रेट रामपुर से आजम खान को पांच मामलों में अंतरिम जमानत दे दी गई है. वहीं, आज़म खान की अग्रिम जमानत याचिका पर 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी. आजम खान ने जमीन पर कब्जा के कुल नौ मामलों में जमानत अग्रिम याचिका दायर की है. अग्रिम जमानत के लिए 11 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में एक क्वालिटी बार प्रकरण में और चार अन्य मामलों में यतीमखाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है. इन मामलों में गिरफ्तारी से बचने के लिए आजम खान की ओर से रामपुर की एडीजे अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी. आजम खान के खिलाफ जमीन पर कब्जे करने के साथ ही 80 से अधिक मामले दर्ज हैं. दरअसल, भैंसखाना यतीमखाना ने लोगों ने आजम खान ने खिलाफ मकान तोड़ने और भेस चोरी के मामले दर्ज करवाये था. साथ ही क्वालिटी बार मे लूट ओर तोड़फोड़ का केस भी दर्ज किया गया था. आज़म खान इन मामलों में अग्रीम ज़मानत के लिए अदालत में गए है. शासकीय वकील दलविंदर सिंह ने बताया है की 8 मुकदमों में अग्रीम जमानत पर सुनवाई हुई. इसका फैसला सुरक्षित रख लिया गया है. ये फैसला संभवतः आज शाम तक या कल आएगा. इसके अलावा 5 मामलो को अंतरिम जमानत मिल गई. SC के पूर्व जस्टिस काटजू ने ममता पर लगाया मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप, भाजपा को भी घेरा सऊदी अरब का बड़ा फैसला, अब बिना रिश्ता बताए होटल में रुक सकेंगे विदेशी कपल आरे कॉलोनी पर बोले उद्धव ठाकरे, कहा - पेड़ों का कत्ल करने वालों को सरकार बनने के बाद देखेंगे