दो दलित बहनों की रेप के बाद हत्या, जुनैद, आरिफ समेत 4 युवक दोषी करार

लखनऊ: POCSO मामलों से निपटने के लिए लखीमपुर खीरी जिले में स्थापित एक समर्पित अदालत ने शुक्रवार, (11 अगस्त) को उत्तर प्रदेश में दो दलित बहनों के 2022 के बलात्कार और हत्या के मामले में चार व्यक्तियों को दोषी करार दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए चार व्यक्ति जुनैद, छोटू, आरिफ और करीमुद्दीन थे। इस मामले में सजा का ऐलान 14 अगस्त को होना है।

बता दें कि, यह दुखद घटना 14 सितंबर, 2022 को निघासन पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई थी। जवाब में, जिला पुलिस ने गहन जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था। मामला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के साथ-साथ IPC की प्रासंगिक धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। जुनैद और सुनील, जिन्हें छोटू के नाम से भी जाना जाता है, को अदालत ने धारा 302 (हत्या से संबंधित), 363 (नाबालिगों के अपहरण से संबंधित), 376-डी (16 साल से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के संबंध में) में उल्लिखित अपराधों के लिए दोषी करार दिया है।  इस बीच, दो अन्य आरोपियों, आरिफ और करीमुद्दीन को धारा 201 (अपराध से संबंधित साक्ष्य छिपाने के संबंध में) और एससी/एसटी अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया है।

दो दलित लड़कियों का बलात्कार और हत्या 2022:-

बता दें कि, पिछले साल की शुरुआत में, दो दलित बहनों के साथ भयावह बलात्कार और हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बाद में राज्य के लखीमपुर खीरी इलाके में दो नाबालिग दलित लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने और उनकी बेरहमी से हत्या करने के आरोप में जुनैद, सोहेल, आरिफ, हाफिज, करीमुद्दीन और छोटू नाम के छह लोगों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी जुनैद ने गिरफ्तारी के दौरान भागने की कोशिश की तो उसके पैर में गोली लगी। 

बताया गया कि जुनैद समेत दो आरोपियों ने 15 और 17 साल की दो दलित लड़कियों को पास के गन्ने के खेत में खींच लिया और उनके साथ बेरहमी से बलात्कार किया। बाद में लड़कों पर शादी के लिए दबाव डालने पर तीन लोगों ने लड़कियों की हत्या कर दी और उन्हें उनके दुपट्टे के साथ एक पेड़ पर लटका दिया। पुलिस ने पहले कहा था कि तीन लोगों द्वारा लड़कियों की हत्या करने के बाद, उन्होंने दो और लोगों, करीमुद्दीन और आरिफ को बुलाया। अब पांचों लोगों ने सबूत मिटाने के लिए लड़कियों को फांसी पर लटका दिया। छोटू को छोड़कर पांच आरोपी लालपुर गांव के रहने वाले थे, जबकि छोटू दोनों लड़कियों का पड़ोसी था। आरोपी पर आईपीसी 302, 376 और POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

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