बच्ची को अगवा कर किया रेप अब मिली उम्रकैद की सजा

रेप ओर मर्डर की खबरों ने सभी को ऐ दिन हैरान किया हुआ है. ऐसे में हाल ही में कोर्ट के एक फैसले ने सभी को खुश क्र दिया है. जी दरअसल लखनऊ के बुलंदशहर जिले के कोतवाली इलाके के एक गांव में जनवरी 2015 में 14 साल की किशोरी को अगवा कर रेप करने वाले आरोपी को हाल ही में अपर सत्र न्यायाधीश राजेश पाराशर ने दोषी करार दिया है ओर साथ ही न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद व 20 हजार रूपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है.

इस खबर से सभी बहुत खुश हैं. वहीं आने वाली खबरों के अनुसार जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रताप सिंह अंबा ने बताया कि 'वादी ने 6 जनवरी 2015 को कोतवाली थाने में शिकायत देकर अगवा व नाबालिग से रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई थी ओर रिपोर्ट में वादी ने बताया था कि उसके गांव में ही रहने वाले उसके रिश्तेदार व उसके पुत्र का वादी के घर आना जाना था.' वहीं मिली हुई जानकारी के अनुसार '5 जनवरी 2015 की रात में रिश्तेदार का आरोपी पुत्र इब्ले हसन वादी के घर आया और चुपके से दूध में नशीला पदार्थ मिलाया था ओर उसे पीने के बाद पूरा परिवार गहरी नींद में सो गया था.

इसके बाद देर रात आरोपी वादी के घर में घुस आया और उसकी नाबालिग 14 वर्षीय बेटी को अगवा कर गया था ओर बाद में छानबीन के बाद पीड़ित को जानकारी हुई कि आरोपी इब्ले हसन अपने कुछ साथियों के साथ पीड़ित की पुत्री को कार में ले गया है. इसके बाद पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर किशोरी को बरामद कर मामले में आरोपी इब्ले हसन सहित 5 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट उसे पेश किया जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी इब्ले हसन को दोषी मानते हुए उम्रकैद व 20 हजार रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. यह खबर सभी को बहुत अच्छी लगी है ओर सभी इस बात से खुश हैं.

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