इस देश में रेप करना नहीं था अपराध

स्वघोषित गणतंत्र सोमालीलैंड के बारे में जान कर आपको हैरानी हो जाएगी क्योंकि यहाँ रेप करना अपराध नहीं था. यहाँ पर रेप करने वालों को कोई सजा नहीं दी जाती थी. बल्कि इसे सांस्कृतिक समस्या के रूप में देखा जाता था और रेप करने वालों को पीड़िता से शादी के लिए कहा जाता था. लेकिन अब यहाँ भी रेप के लिए कानून पास किया गया है. जिसके तहत रेप करने वाले आरोपी को कम से कम 30 साल की सजा होगी. 

सोमालीलैंड के लिए ये एक ऐतिहासिक फैसला है. इस कानून को अमलीजाम तब पहनाया गया जब यहाँ की महिलाओं के चेतना जागी. सोमालीलैंड संसद के स्पीकर बाशे मोहम्मद फराह ने बताया कि रेप की वारदात बढ़ गई थीं और उन्हें उम्मीद है कि नए क़ानून इसे रोकने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा, ''इन दिनों हमने देखा कि लोग सामूहिक बलात्कार को अंजाम दे रहे थे. नए क़ानून का उद्देश्य रेप को पूरी तरह से रोकना है.''

बता दे कि इस कानून को पास करवाने में उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ  है जो महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ते आये है. महिला अधिकार संगठन वुमन एजेंडा फोरम की फैसा अली युसूफ़ ने कहा कि वो इस तरह के क़ानून का इंतजार लंबे समय से कर रही थीं. इस कानून के कारण अब अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सकेगी. गौरतलब है कि सोमालीलैंड ने 1991 में ख़ुद को सोमालिया से अलग स्वतंत्र देश घोषित कर लिया था. वो बात अलग है कि  अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोमालिया को कभी एक देश के रूप में मान्यता नहीं मिली. 

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