बलात्कारियों को 10 दिन में फांसी..! कानून बनाने जा रही ममता सरकार, भाजपा का समर्थन

कोलकाता: कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की एक डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस गंभीर घटना के बाद, देशभर में सख्त कानूनों की मांग उठ रही है, ताकि इस तरह की जघन्य घटनाओं को रोका जा सके। इस बीच, पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार से दो दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र के दौरान एक नया विधेयक पेश किया जाएगा, जिसमें रेप के दोषियों को 10 दिन के भीतर फांसी की सजा देने का प्रावधान है।

सूत्रों के अनुसार, यह विशेष सत्र सोमवार को शुरू होगा और प्रस्तावित विधेयक मंगलवार को पेश किए जाने की संभावना है। भाजपा, जो पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी पार्टी है, ने इस विधेयक का समर्थन करने का निर्णय लिया है। भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने कहा कि उनकी पार्टी रेप के खिलाफ ममता सरकार के इस विधेयक का समर्थन करेगी, हालांकि, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा के अंदर प्रदर्शन जारी रहेगा। इस विधेयक का नाम "अपराजिता वीमेन एंड चाइल्ड (पश्चिम बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट) बिल 2024" रखा गया है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ दिनों पहले घोषणा की थी कि उनकी सरकार इस एंटी-रेप कानून को लाएगी, जिससे रेप के आरोपियों को 10 दिन के भीतर मौत की सजा दी जा सकेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर बिमान बनर्जी ने बताया कि यह बिल विधानसभा के विशेष सत्र के आखिरी दिन, मंगलवार को पेश किया जाएगा। इसी दिन इस पर चर्चा होगी और इसे पारित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस कदम से राज्य सरकार ने रेप के दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मंशा जाहिर की है, और इसे लेकर व्यापक समर्थन भी मिलता दिखाई दे रहा है।

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