नई दिल्लीः देश की सुप्रीम बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर सख्त कारवाई की है। आरबीआई ने बैंक पर अगले छह महीने तक किसी तरह के लेनदेन करने पर रोक लगा दी है। लेकिन इसके साथ ही आरबीआई ने ने व्यवस्था दी है कि खाताधारक अपने अकाउंट से सीमित राशि ही निकाल पाएंगे। इस खबर के फैलने के साथ ही बैंक के कस्टमर पैनिक नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग बैंकों की शाखाओं के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं। ट्विटर पर किये जा रहे कई ट्वीट में ग्राहकों के चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती है। रिजर्व बैंक ने एक ऑर्डर में कहा है कि जमाकर्ता अपने सेविंग बैंक अकाउंट, करेंट बैंक अकाउंट या अन्य किसी भी अकाउंट से 1,000 रुपये से अधिक निकाल पाएंगे। इसके साथ ही रिजर्व बैंक से लिखित में मंजूरी के बिना पीएमसी पर किसी भी तरह का लोन देने या उसे रिन्यू करने, किसी तरह के निवेश, जमा राशि स्वीकार करने की भी पाबंदी लगा दी गयी है। आरबीआई ने साफ किया कि इन पाबंदियों से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि आरबीआई ने पीएमसी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस कैंसल कर दिया है। आरबीआई ने कहा है कि पीएमसी बैंक अगले नोटिस या दिशा-निर्देश तक पाबंदियों के साथ कारोबार कर सकते हैं। रिजर्व बैंक इन दिशा-निर्देशों में स्थिति के हिसाब से संशोधन कर सकता है। ये प्रतिबंध अगले छह माह तक लागू रहेंगे। इसके साथ ही रिजर्व बैंक अब पीएमसी बैंक की लेनदेन की सख्त निगरानी करेगी। RBI ने PMC पर लगाया 6 महीने का बैन, 35 साल पुराने बैंक को ले डूबा एक अकाउंट पेट्रोल और डीजल के भाव में बढ़ोतरी जारी, जानिए आज की नई कीमत सूरत के कारोबारी ने होटल की छत से कूदकर की आत्महत्या, लोग बनाते रहे वीडियो