मुंबई: कृषि ऋण को प्रोत्साहित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को व्यक्तिगत किसानों के लिए ऋण सीमा बढ़ाने का फैसला किया। तदनुसार, व्यक्तिगत किसान अब कृषि उपज की प्रतिज्ञा या परिकल्पना के खिलाफ बैंकों से 75 लाख रुपये की बढ़ी हुई ऋण राशि के लिए पात्र होंगे। इस योजना के तहत उधार लेने की सीमा पहले 50 लाख रुपये थी। कृषि उपज की प्रतिज्ञा के खिलाफ किसानों के लिए उधार लेने की सीमा बढ़ाने वाले विकासात्मक और नियामक नीतियों पर भारतीय रिजर्व बैंक के बयान के अनुसार यदि वेयरहाउसिंग विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) द्वारा पंजीकृत और विनियमित गोदामों द्वारा जारी किए गए निगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों (एनडब्ल्यूआर)/इलेक्ट्रॉनिक-एनडब्ल्यूआर (ई-एनडब्ल्यूआर) द्वारा इस तरह के वादे का समर्थन किया जाता है। अन्य वेयरहाउस रसीदों द्वारा समर्थित प्राथमिकता क्षेत्र ऋण सीमा प्रति उधारकर्ता 50 लाख रुपये रहेगी। इस संबंध में सर्कुलर अपेक्स बैंक द्वारा अलग से जारी किया जाएगा। लगातार दूसरे दिन बढ़त पर बंद हुआ शेयर बाजार, 135 अंक उछला निफ़्टी भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय समावेशन सूचकांक को करेगा प्रकाशित 140 एकड़ में बनेगा 'Flipkart' का वेयरहाउस, इस राज्य की सरकार ने दी जमीन