इन 5 सहकारी बैंको पर RBI ने ठोका तगड़ा जुर्माना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पांच सहकारी बैंकों पर विभिन्न नियामक मानकों के उल्लंघन के लिए कुल 60.3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। राजकोट नागरिक सहकारी बैंक को निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिम भुगतान के विषय में गाइडलाइन न फॉलो करने के लिए दण्डित किया गया है ,साथ ही कुछ संगठनों के लिए बचत खाते खोलने के नियमों और जमा खातों को बनाए रखने के संबंध में आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए 43.30 लाख रुपये का जुर्माना लगा है।

 गौरतलब है की समय समय पर नियम का पालन न करने पर बैंको को RBI की तरफ से फटकार लगते रहती है  केंद्रीय बैंक ने नई दिल्ली के कांगड़ा सहकारी बैंक, लखनऊ के राजधानी नगर सहकारी बैंक और उत्तराखंड के कोटद्वार के ज़िला सहकारी बैंक, गढ़वाल पर प्रत्येक पर 5 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना भी लगाया है।इसके अतिरिक्त, देहरादून के जिला सहकारी बैंक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।सभी मामलों में, आरबीआई ने कहा कि जुर्माने रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स में कमियों के आधार पर लगाए गए थे और बैंकों द्वारा उनके ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन या समझौते की वैधता का मूल्यांकन करने के लिए नहीं थे।

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