आरबीआई ने मुंबई स्थित अपना सहकारी बैंक पर लगाया इतने लाख रुपये का जुर्माना

रिजर्व बैंक ने अपना सहकारी बैंक, मुंबई पर एनपीए वर्गीकरण सहित कुछ निर्देशों का पालन न करने पर 79 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।आरबीआई ने कहा कि बैंक के वैधानिक निरीक्षण से पता चला है कि उसने एनपीए वर्गीकरण, मृतक व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के चालू खातों में जमा राशि पर ब्याज का भुगतान या दावों का निपटान करते समय और बचत बैंक में दंडात्मक शुल्क लगाने के निर्देशों का पालन नहीं किया था।

अपना सहकारी बैंक का वैधानिक निरीक्षण 31 मार्च 2019 को उसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में था। ऋणदाता को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें यह कारण बताने के लिए कहा गया था कि उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। आरबीआई ने कहा कि नोटिस पर बैंक के जवाब, अतिरिक्त सबमिशन और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाया गया था।

हालांकि, आरबीआई ने कहा कि नियामक अनुपालन में कमी के कारण जुर्माना लगाया गया था और इसका उद्देश्य अपने ग्राहकों के साथ बैंक द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर उच्चारण करना नहीं है।

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