उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में कांग्रेस नेता रियाज खान को वक्फ बोर्ड ने 7 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस दिया है। शिकायत के पश्चात् रियाज के खिलाफ खाराकुआं थाने में FIR भी दर्ज कर ली गई है। उन पर वक्फ बोर्ड की जमीन पर स्थित दुकानदारों से वसूली का आरोप है। सीएम मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं। बृहस्पतिवार शाम उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष रहे ओम बिरला से मुलाकात की। उज्जैन शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रियाज खान 26 वर्षों तक उज्जैन वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। पद से हटने के पश्चात् अब बोर्ड द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 24 अप्रैल को वक्फ बोर्ड भोपाल ने रियाज खान को नोटिस दिया। इसमें अवैध रूप से वर्ष 2006-07 से वर्ष 2022-23 तक 7 करोड़ 11 लाख रुपए की रिकवरी निकालकर 7 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया। वक्फ बोर्ड ने 2 अगस्त 2023 को जांच समिति गठित कर रियाज के कार्यकाल की जांच कराई। तहकीकात में इल्जाम लगाया गया कि मदार गेट पर 115 दुकानों, 2 स्कूल बिल्डिंग एवं 5 ऑफिस रूम का निर्माण वक्फ संपत्ति के रूप में किया। रियाज खान ने कई वर्षों तक इनसे किराया वसूला, किन्तु इसकी खबर न तो बोर्ड को दी गई एवं न ही किराएदारों से प्राप्त होने वाली आय का हिसाब दिया गया। वक्फ संपत्ति का इस्तेमाल निजी संपत्ति के रूप में किया गया तथा इसका अनाधिकृत लाभ अर्जित किया गया। वक्फ बोर्ड ने रियाज पर इल्जाम लगाया कि आपके कार्यकाल में आपके द्वारा वर्तमान तक अनाधिकृत रूप से वक्फ के किराएदारों से वसूली की जा रही है। वर्ष 2006-07 से वर्ष 2022-23 तक के 7 करोड़ 11 लाख, 99 हजार रुपए की वसूली आपसे क्यों नहीं की जाए। CSP ओपी मिश्रा ने बताया कि खाराकुआं क्षेत्र की दुकानों से अवैध वसूली को लेकर रियाज खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आतंकवाद के मामले में जेल में बंद राशिद शेख ने जीता लोकसभा चुनाव, अब शपथ लेने के लिए मांगी जमानत दिल्ली में INDI गठबंधन टूटा ! AAP बोली- हम अकेले लड़ेंगे विधानसभा चुनाव ड्राइवर ने ट्रैक्टर चलाने से किया इंकार तो कर दी हत्या, अब अस्थियों में गोली तलाश करेगी पुलिस