दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 1463 पदों की भर्ती मंजूर, HC ने दिए निर्देश

 नई दिल्ली: दिल्ली के सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 1,463 स्वास्थ्यकर्मियों की तत्काल भर्ती की मंजूरी दी है, जिसमें 701 नर्स और 762 पैरामेडिकल कर्मचारी शामिल हैं। यह भर्ती आईसीएसआईएल, एनआईसीएसआई, बीईसीआईएल, और एचएलएल जैसे सरकारी उपक्रमों के माध्यम से की जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य धीमी भर्ती प्रक्रियाओं को छोड़कर अस्पतालों में खाली पदों को जल्दी भरना है।

यह निर्णय फरवरी 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों पर आधारित है, जिसमें अदालत ने शहर के स्वास्थ्य ढांचे को सुधारने पर जोर दिया था। उच्च न्यायालय ने GNCTD से रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें शहर की बढ़ती आबादी के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की योजना प्रस्तुत करने को कहा गया था। अदालत ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 47 के अनुसार, राज्य का यह दायित्व है कि वह नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। डॉ. एस.के. सरीन की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति ने, उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद, नर्स और पैरामेडिकल कर्मचारियों की भारी कमी को चिकित्सा सेवा में बाधा बताया। इस कमी को दूर करने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों की सहायता से तत्काल भर्ती की सिफारिश की गई थी। 

सक्सेना द्वारा मंजूर किया गया यह भर्ती अभियान दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी के कारण हो रहे दबाव को कम करने, मरीजों के इंतजार के समय को घटाने और देखभाल की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद की जा रही है। पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी होने से अस्पतालों के कामकाज में कुशलता बढ़ेगी और मरीजों की देखभाल में सुधार होगा।

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